पेंशन नियमों में बदलाव: NPS से OPS पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को राहत
केंद्र सरकार ने मृत्यु या दिव्यांगता के मामलों में NPS से OPS के तहत पेंशन देने की प्रक्रिया आसान करने के लिए कदम उठाया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन मामलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। यह बदलाव सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता से जुड़े पात्र मामलों पर लागू है।
वित्त मंत्रालय के अधीन CPAO ने 19 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में बताया कि पहले की प्रक्रिया के दौरान सामने आई कठिनाइयों को देखते हुए नई SOP तैयार की गई है। यह 17 सितंबर 2025 को जारी पिछली प्रक्रिया की जगह लेगी। CPAO के आधिकारिक आदेश पर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
NPS से OPS पेंशन मामलों में क्या बदला?
संशोधित SOP का उद्देश्य पात्र मामलों में अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश (PPPO) को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में बदलने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और पेंशन भुगतान में रुकावट से बचना है। इसके लिए CPAO, संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO), विभाग के कार्यालय प्रमुख और पेंशन भुगतान करने वाले बैंक की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं।
- नया PPO: पात्र मामलों में पुराने PPPO के स्थान पर नियमित PPO जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- दस्तावेजों का सत्यापन: संबंधित कार्यालय कर्मचारी की सर्विस बुक और अन्य जरूरी रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
- पेंशन भुगतान में निरंतरता: प्रक्रिया के दौरान भुगतान बाधित न हो, इसके लिए संबंधित एजेंसियों को समन्वय करना होगा।
- दोहरा भुगतान रोकना: पुराने और नए भुगतान आदेशों के बीच दोहरी पेंशन का भुगतान न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।
किसे मिलेगा इस बदलाव का लाभ?
यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन पात्र पुराने NPS-AR पेंशन मामलों से संबंधित है, जिनमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांगता के कारण लागू नियमों के तहत OPS से जुड़े पेंशन लाभ दिए जाने हैं। इसलिए इसे सभी NPS कर्मचारियों के लिए OPS में स्वतः बदलाव या सभी को पुरानी पेंशन का लाभ देने वाला नया नियम नहीं समझना चाहिए। लाभ संबंधित नियमों और कर्मचारी के मामले की पात्रता पर निर्भर करेगा।
पेंशन प्रक्रिया कैसे पूरी होगी?
नई SOP के अनुसार, CPAO उपलब्ध PPPO की स्कैन कॉपी संबंधित PAO को भेजेगा। इसके बाद PAO विभाग के कार्यालय प्रमुख से सर्विस बुक और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करेगा। रिकॉर्ड की जांच के बाद नया PPO तैयार किया जाएगा और आवश्यक सत्यापन के लिए CPAO को भेजा जाएगा। आगे संबंधित बैंक की पेंशन प्रोसेसिंग इकाई भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगी।
नई व्यवस्था में पुराने PPPO को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस लेकर रद्द करने और रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य पुराने और नए पेंशन आदेशों के बीच स्पष्टता बनाए रखना है।
पेंशन पाने वालों को क्या करना चाहिए?
यदि किसी कर्मचारी या परिवार की पेंशन का मामला इस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख, PAO या पेंशन भुगतान करने वाले बैंक से संपर्क करके मामले की स्थिति जानना उपयोगी होगा। सर्विस बुक, पुराने PPPO, PRAN और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखने चाहिए। जरूरत पड़ने पर विभाग से लिखित रूप में जानकारी प्राप्त करें।
संशोधित SOP में नियमित पेंशन पाने वालों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सामान्य प्रक्रिया भी जारी रहती है। पेंशनधारकों को निर्धारित नियमों के अनुसार हर साल नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र जमा करना चाहिए, ताकि भुगतान में अनावश्यक रुकावट न आए।
NPS और OPS में क्या अंतर है?
NPS एक अंशदान-आधारित पेंशन प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं तथा लाभ निवेश के प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं। वहीं OPS के तहत पेंशन संबंधित सरकारी सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। मृत्यु या दिव्यांगता के कुछ पात्र मामलों में लागू नियमों के तहत OPS से जुड़े लाभ चुनने या प्राप्त करने का प्रावधान हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. NPS से OPS पेंशन प्रक्रिया में नया बदलाव क्या है?
CPAO ने पात्र मृत्यु या दिव्यांगता संबंधी मामलों में NPS-AR से OPS पेंशन मामलों के स्थानांतरण और पुराने PPPO को नियमित PPO में बदलने की प्रक्रिया के लिए संशोधित SOP जारी की है।
2. संशोधित SOP कब जारी हुई?
यह SOP 19 अक्टूबर 2026 को जारी की गई और इसने 17 सितंबर 2025 की पिछली प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया।
3. क्या सभी NPS कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा?
नहीं। यह बदलाव पात्र मृत्यु या दिव्यांगता संबंधी मामलों की प्रक्रिया से जुड़ा है। लाभ लागू सेवा नियमों और व्यक्तिगत मामले की पात्रता पर निर्भर करेगा।
4. पेंशनधारक अपने मामले की जानकारी कहां से लें?
संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख, PAO या पेंशन भुगतान करने वाले बैंक से संपर्क किया जा सकता है। आधिकारिक आदेश CPAO की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।
निष्कर्ष
NPS से OPS के पात्र पेंशन मामलों के लिए संशोधित SOP का उद्देश्य पुराने पेंशन आदेशों को नियमित करना, संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट करना और भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाना है। प्रभावित कर्मचारियों और परिवारों को अपने दस्तावेजों तथा पात्रता की पुष्टि संबंधित विभाग से करनी चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह समाचार सामान्य जानकारी के लिए है। पेंशन लाभ की अंतिम पात्रता और प्रक्रिया के लिए संबंधित सरकारी आदेश तथा विभागीय निर्देश देखें।
स्रोत: Central Pension Accounting Office (CPAO), Moneycontrol





























