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बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू, मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई।

NCERT किताबें अनिवार्य, नहीं माने तो होगी कार्रवाई | Bharati Fast News

Abhay Jeet Singh by Abhay Jeet Singh
03/04/2026
in News, Education News
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बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू

संभल कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षा और सड़क सुरक्षा को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक

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बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू, मनमानी करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

शिक्षा के नाम पर अभिभावकों की जेब ढीली करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। अब निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें जबरन थोपना भारी पड़ सकता है।

आज 2 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई है । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं । जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी निजी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक केवल NCERT की पाठ्यपुस्तकों से ही शिक्षण कार्य कराया जाएगा । Bharati Fast News की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध न केवल मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित जिम्मेदारों पर प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी । आइए जानते हैं शिक्षा जगत के इस बड़े बदलाव और इसके असर के बारे में।

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मुख्य खबर: बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू और प्रशासन का कड़ा रुख

संभल कलेक्ट्रेट सभागार, बहजोई में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं । प्रशासन ने यह कदम अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों के बोझ से बचाने के लिए उठाया है ।

NCERT Books Mandatory Sambhal Schools के निर्देशों के तहत, अब स्कूलों को अपने मुख्य द्वार पर यह अंकित करना अनिवार्य होगा कि उनके यहाँ केवल NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जा रही है । Bharati Fast News को मिली जानकारी के अनुसार, इस आदेश का पालन न करने पर “उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018” और इसके 2020 के संशोधित अधिनियम के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी 

👉 नीचे वीडियो में पूरी जानकारी देखें


क्या हुआ? आखिर क्यों प्रशासन को लेनी पड़ी इतनी बड़ी बैठक?

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि निजी स्कूल कमीशन के चक्कर में अभिभावकों को विशेष दुकानों से निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर करते हैं।

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इसी समस्या के समाधान के लिए बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं । बैठक में जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एआरटीओ सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे । प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है । इसके साथ ही, “स्कूल चलो अभियान” को सफल बनाने और छात्रों के शत-प्रतिशत ट्रांजीशन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं 。


घटना का पूरा विवरण: NCERT, शुल्क विनियमन और एआई अवेयरनेस

बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू होने के साथ-साथ इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं:

1. शुल्क विनियमन का प्रभावी क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग द्वारा 25 मार्च 2026 को जारी आदेश संख्या 628/15-7-2026 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है । इसमें स्ववित्तपोषित विद्यालयों में मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है 。

2. एआई अवेयरनेस प्रोग्राम (Artificial Intelligence)

प्रशासन ने तकनीक की ओर कदम बढ़ाते हुए कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन “आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम” में अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है 。

3. स्कूल चलो अभियान और ट्रांजीशन मिशन

कक्षा 8, 9, 10 और 11 के उत्तीर्ण छात्रों का अगली कक्षाओं में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सभी राजकीय और निजी विद्यालयों को “ट्रांजीशन मिशन मोड” में कार्य करने को कहा गया है 。

4. पारदर्शी शिकायत तंत्र

स्कूल के मुख्य द्वार पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के मोबाइल नंबर अंकित किए जाएंगे ताकि अभिभावक सीधे शिकायत कर सकें 。

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रोड सेफ्टी: स्कूली वाहनों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान

बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू होने के अलावा बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा । एआरटीओ संभल ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के अध्याय-9 क का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है 。

  • विशेष अभियान: 01 से 15 अप्रैल 2026 तक स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा 。

  • पोर्टल पर विवरण: स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर सभी वाहनों का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा 。

  • कठोर कार्रवाई: बिना फिटनेस और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी 。


वैश्विक प्रभाव: आधुनिक तकनीक और नशा मुक्ति का संदेश

संभल का यह मॉडल केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है । बैठक के माध्यम से “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” और “नशा मुक्ति भारत अभियान” का संदेश भी प्रसारित किया गया । साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के लिए ‘पेड़ लगाओ-जल बचाओ-प्लास्टिक हटाओ’ जैसी वैश्विक चिंताओं पर भी स्कूलों को जागरूक रहने का निर्देश दिया गया है । आर्टीफिशियल इन्टेलीजेंस (AI) पर जोर देना यह दर्शाता है कि भारत का शिक्षा विभाग छात्रों को भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है 。

U.P. Madhyamik Shiksha Parishad Official Website


लोगों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया: अभिभावकों ने ली राहत की सांस

Bharati Fast News ने इस कड़े फैसले पर अभिभावकों और शिक्षाविदों की राय जानी।

  • अभिभावकों की राय: संभल के निवासी एक अभिभावक ने बताया, “निजी स्कूलों की किताबों का सेट ₹5000 से ₹8000 तक आता है, जबकि NCERT बहुत सस्ती है। प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है ।”

  • शिक्षाविदों का पक्ष: बैठक में उपस्थित एक प्रबंधक ने सुझाव दिया कि पारदर्शिता के लिए मुख्य द्वार पर NCERT अनिवार्य होने की सूचना बोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिसे जिलाधिकारी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया 。


आगे क्या हो सकता है? औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई

बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू होने के बाद अब प्रशासन की टीमें स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगी।

  • सत्यापन: 15 अप्रैल के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की टीमें स्कूलों में जाकर किताबों का भौतिक सत्यापन करेंगी 。

  • मान्यता पर संकट: यदि किसी भी विद्यालय में निजी प्रकाशक की किताबें पाई गईं, तो तत्काल मान्यता प्रत्याहरण (Withdrawal of Recognition) की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी 。

  • कंट्रोल रूम: प्रशासन एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकता है जहाँ अभिभावक किताबों की जबरन बिक्री की गुप्त सूचना दे सकेंगे 。


निष्कर्ष: बच्चों की किताबों पर सख्त नियम लागू करना शिक्षा के व्यापारीकरण पर एक बड़ा प्रहार है 。 संभल प्रशासन का यह कदम न केवल अभिभावकों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि सभी छात्रों के लिए शिक्षा के समान अवसर भी पैदा करेगा। स्कूलों को अब NCERT की राह पर चलना होगा, अन्यथा कानून का डंडा चलने के लिए तैयार है 。 अभिभावकों को भी जागरूक रहकर इस अभियान में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।


FAQ Section: आपके सवालों के जवाब

Q1: क्या यह नियम सभी स्कूलों पर लागू है? उत्तर: हाँ, संभल के समस्त स्ववित्तपोषित माध्यमिक, सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू है 。

Q2: यदि स्कूल निजी किताबें लेने का दबाव बनाए तो क्या करें? उत्तर: आप स्कूल के मुख्य द्वार पर दिए गए जिलाधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक के नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं 。

Q3: स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए समय सीमा क्या है? उत्तर: स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए 01 से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है 。

Q4: एआई (AI) अवेयरनेस प्रोग्राम किन कक्षाओं के लिए है? उत्तर: यह कार्यक्रम विशेष रूप से कक्षा 11 और 12 के छात्र-छात्राओं के लिए है 。

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डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार लेख 02.04.2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, संभल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (पृ०सं०ः समग्र शिक्षा / 61-68) पर आधारित है 。प्रेस विज्ञप्ति की pdf कॉपी यहाँ देखें


Author: Bharati Fast News Global Desk हम आपको देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं प्रशासनिक हलचल का निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान करते हैं ताकि आप हमेशा जागरूक रहें।

⚠️ ध्यान दें स्कूल संचालकगण: जैसा की सरकारी आदेश है, नए नियमों को नजरअंदाज करने पर आपके स्कूल की मान्यता रद्द या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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Abhay Jeet Singh

Abhay Bharati Fast News में लेखक एवं संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ये टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, खेल और सामयिक घटनाओं से संबंधित विषयों पर समाचार लेखन और संपादन का कार्य करते हैं।इनकी जिम्मेदारी विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, तथ्यों का सत्यापन करना तथा सामग्री की संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशन सुनिश्चित करना है।भूमिका: Author & Editor – Bharati Fast News

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