दिवाली 2026 से पहले दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सीमित अवधि के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के तहत लोग 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। दिवाली इस साल 8 नवंबर को मनाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। 9 नवंबर 2026 से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के लिए केवल दो निर्धारित समय स्लॉट दिए गए हैं। इन समयों के बाहर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
| तारीख | अनुमत समय | नियम |
|---|---|---|
| 7 नवंबर 2026 | सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे | केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे |
| 8 नवंबर 2026 | सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे | दिवाली के दिन भी यही समय सीमा |
| 9 नवंबर 2026 से | कोई अनुमति नहीं | पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू |
अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर दायरे में पटाखों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कई संवेदनशील स्थानों के आसपास पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार, निम्नलिखित स्थानों के 300 मीटर के दायरे को नो-क्रैकर जोन माना जाएगा:
- अस्पताल और नर्सिंग होम
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्वास्थ्य केंद्र
- स्कूल तथा शैक्षणिक संस्थान
- वृद्धाश्रम
- अधिसूचित साइलेंस जोन
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की सीमाएं जमीन पर चिह्नित करने और लोगों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और अन्य संवेदनशील लोगों को पटाखों के धुएं तथा शोर से बचाना है।
कौन-से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-NCR में सभी प्रकार के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। केवल वे ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिन्हें CSIR-NEERI और PESO के निर्धारित प्रमाणन के तहत मंजूरी प्राप्त है।
अदालत के आदेश के अनुसार:
- केवल स्वीकृत और प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
- बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
- CSIR-NEERI से स्वीकृत नहीं किए गए पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।
- लड़ी या पटाखों की माला जैसे श्रृंखलाबद्ध पटाखों का निर्माण और बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
- ग्रीन पटाखों के पैकेट पर उत्पाद और बैच से संबंधित QR कोड होना अनिवार्य होगा।
पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर की जा सकेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली-NCR में अवैध और पारंपरिक पटाखों की आपूर्ति तथा आवाजाही रोकने के लिए वाहनों की जांच करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?
ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे हैं जिन्हें पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषण और धुएं को कम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इनके विकास में वैज्ञानिक संस्था CSIR-NEERI की भूमिका रही है। कुछ प्रमाणित ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत तक कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला बताया जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त होते हैं।
ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के बावजूद हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए निर्धारित समय और स्थान पर ही इनका उपयोग करना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिल्ली-NCR के लोगों पर क्या असर होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित दिल्ली-NCR के निवासियों को दिवाली के दौरान सीमित समय के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, यह छूट केवल दो दिनों के लिए है और निर्धारित समय तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
दिवाली के बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। ऐसे में लोगों को पटाखे खरीदने और इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देशों तथा उत्पाद के प्रमाणन की जांच करनी चाहिए।
FAQs: दिल्ली ग्रीन पटाखे दिवाली 2026 से जुड़े सवाल
1. दिल्ली-NCR में दिवाली 2026 पर पटाखे कब जला सकते हैं?
7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
2. क्या 8 नवंबर को दिवाली के दिन पटाखे जलाने की अनुमति है?
हां, दिवाली के दिन 8 नवंबर को निर्धारित समय स्लॉट में केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
3. अस्पताल और स्कूल के कितने मीटर दायरे में पटाखे प्रतिबंधित हैं?
अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक है।
4. दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू होगा?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
5. क्या दिल्ली-NCR में ऑनलाइन पटाखे खरीद सकते हैं?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाई है। बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है।



























