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Aligarh–Moradabad Greenfield Expressway: संभल के 69 गांवों के लिए बड़ा आदेश जारी

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Home - Government Laws & Regulations - Aligarh–Moradabad Greenfield Expressway: संभल के 69 गांवों के लिए बड़ा आदेश जारी

Aligarh–Moradabad Greenfield Expressway: संभल के 69 गांवों के लिए बड़ा आदेश जारी

संभल के 69 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री और नए निर्माण पर रोक, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए NHAI का बड़ा फैसला

Abhay Jeet Singh by Abhay Jeet Singh
05/07/2026
in Government Laws & Regulations, News
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संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: 69 गांवों में खरीद-बिक्री प्रतिबंधित

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NHAI और जिला प्रशासन का बड़ा फैसला: चिन्हित 69 गांवों में भू-उपयोग परिवर्तन (CLU), बैनामा और हर प्रकार के नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद से भू-स्वामियों, किसानों और जमीन के कारोबारियों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। महत्वाकांक्षी अलीगढ़-मुरादाबाद एवं अलीगढ़ रिंग रोड हेतु प्रस्तावित 4/6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल हाईवे (Aligarh–Moradabad Greenfield Expressway) के निर्माण को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और जिला प्रशासन संभल ने एक अत्यंत कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन और सरकारी खजाने को किसी भी प्रकार के अनुचित वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए संभल जिले के दोनों प्रमुख तहसीलों (गुन्नौर एवं संभल) के कुल 69 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री (बैनामा), भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) तथा किसी भी तरह के नए अनाधिकृत निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह आदेश केवल एक सामान्य प्रशासनिक सूचना नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर इन 69 गांवों के हजारों किसानों के भूमि अधिकारों, भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) की विधिक प्रक्रियाओं और क्षेत्र के भावी रियल एस्टेट परिदृश्य को प्रभावित करने वाला एक ऐतिहासिक विधिक कदम है। प्रशासन द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कुछ चालाक तत्व मुआवजा राशि को अवैध रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से अधिग्रहित होने वाली कृषि भूमि पर रातों-रात पक्के मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या प्लॉटिंग का खेल न शुरू कर सकें। जिला कलेक्ट्रेट से आधिकारिक पत्र जारी होने के बाद से ही संबंधित तहसीलों के उप-निबंधक (Sub-Registrars) और राजस्व अधिकारियों को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। आइए इस विस्तृत और विशेष खोजी रिपोर्ट में जानते हैं कि इस आदेश के पीछे के तकनीकी कारण क्या हैं और किन-किन गांवों पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है।

संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आदेश: मुख्य अंश

  • व्यापक प्रतिबंध लागू: संभल के कुल 69 चिन्हित गांवों में लैंड यूज चेंज (CLU), सेल डीड्स (Sale Deeds) का निष्पादन और हर प्रकार के नए अनधिकृत निर्माण पर पूरी तरह रोक।

  • NHAI का आधिकारिक पत्राचार: परियोजना निदेशक अरविंद कुमार द्वारा पत्र संख्या 33416 के माध्यम से जिला प्रशासन को विधिवत निर्देश प्रेषित किए गए।

  • प्रशासनिक क्रियान्वयन: जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) सत्यप्रिय सिंह द्वारा रोक संबंधी कड़ा शासनादेश जारी।

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  • कानूनी ढांचा: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(a) और 3(A) के तहत वैधानिक अधिसूचना (Statutory Notification) की प्रक्रिया गतिमान।

  • लक्षित तहसीलें: इस महा-आदेश के दायरे में गुन्नौर तहसील के 31 गांव और संभल तहसील के 38 गांव सीधे तौर पर शामिल हैं।

  • राजस्व अधिकारियों को अल्टीमेटम: सभी संबंधित एसडीएम (SDMs), सब-रजिस्ट्रार और राजस्व कर्मियों को अलर्ट रहने तथा निर्देशों का उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश।

लेटेस्ट अपडेट: कलेक्ट्रेट से जारी हुआ पत्रांक 129/DLRC/2026-27, रजिस्ट्री दफ्तरों में हलचल तेज

संभल जिला मुख्यालय बहजोई से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल के पत्रांक 129/डी.एल.आर.सी./2026 दिनांक 30 जून 2026 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सत्यप्रिय सिंह ने उप जिलाधिकारी सम्भल, उप जिलाधिकारी गुन्नौर, तथा दोनों तहसीलों के उप निबंधकों को लिखित आदेश तामील करा दिया है।

आधिकारिक पत्र प्राप्त होते ही गुन्नौर और संभल के रजिस्ट्री कार्यालयों में इन 69 गांवों से संबंधित जमीनों के भूखंड विलेखों (Sale Deeds) के पंजीकरण के सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया गया है। अब इस एलाइनमेंट (Alignment) के दायरे में आने वाले किसी भी खसरे का बैनामा बिना एनएचएआई (NHAI) की विशेष लिखित अनुमति के संभव नहीं होगा।

🚨 पाठक अलर्ट (Reader Alert): यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर या बिचौलिया आपको इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे रूट के आसपास “भविष्य में मिलने वाले भारी मुआवजे” का लालच देकर बैक-डेट में एग्रीमेंट या जमीन बेचने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। 30 जून 2026 के बाद से इन गांवों की प्रभावित भूमि पर किए गए किसी भी प्रकार के निजी लेन-देन या निर्माण को अवैध माना जाएगा और सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा।

पृष्ठभूमि: क्या है अलीगढ़-मुरादाबाद 4/6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों (अलीगढ़ और मुरादाबाद) को आपस में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना तैयार की है। यह पूरी तरह से एक ‘ग्रीनफील्ड’ प्रोजेक्ट है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह किसी मौजूदा हाईवे को चौड़ा करने के बजाय पूरी तरह से ग्रामीण अंचलों के खेतों और खाली भूमियों से होकर गुजरेगा, जिससे यात्रा की दूरी और समय में भारी कमी आएगी।

इस परियोजना के एलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभल जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है। जैसे ही इस हाईवे का खाका (Map) सार्वजनिक हुआ, वैसे ही कतिपय भू-माफियाओं और स्थानीय भू-स्वामियों ने मुआवजे का अनुचित लाभ उठाने के लिए चिन्हित जमीनों पर जबरन पेड़ लगाने, कंक्रीट की बाउंड्री वॉल खड़ी करने और रातों-रात कॉमर्शियल निर्माण करने की गतिविधियां शुरू कर दी थीं। इसी प्रकार की अवैध गतिविधियों और राजकोष (Government Exchequer) को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने 9 जून 2026 को जिला प्रशासन को विधिक कार्रवाई हेतु पत्र लिखा था, जिस पर अब यह अंतिम मुहर लगी है।

क्या हुआ? क्यों आवश्यक था भू-उपयोग परिवर्तन (CLU) पर प्रतिबंध?

राजस्व कानूनों के अनुसार, जब कोई कृषि भूमि (Agricultural Land) व्यावसायिक या आवासीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है, तो सरकार को भूमि अधिग्रहण के समय उसका मुआवजा सर्कल रेट के मुकाबले कई गुना बढ़ाकर देना पड़ता है। भू-माफिया इसी विधिक तकनीकी का अनुचित लाभ उठाने के लिए एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट में आने वाले खेतों का धड़ल्ले से ‘लैंड यूज चेंज’ (CLU) करा रहे थे।

एनएचएआई और जिलाधिकारी संभल ने इस कूटनीतिक खेल को समय रहते भांप लिया। जारी किए गए नए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक इन विशिष्ट 69 गांवों में किसी भी प्रकार का भूमि उपयोग परिवर्तन (CLU) पूरी तरह से स्थगित रहेगा। यदि कोई अधिकारी या राजस्व कर्मी पिछले दरवाजे से ऐसा कोई अनुमोदन देता है, तो उसे कड़ा प्रशासनिक अपराध माना जाएगा।

विशेषज्ञ विश्लेषण: बुनियादी ढांचे का विकास और मुआवजे का कानूनी ढांचा

“भूमि और राजस्व मामलों के वरिष्ठ कानून विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(a) और 3(A) के प्रभावी होते ही संबंधित भूमि पर सभी प्रकार के निजी व्यावसायिक अधिकार सीमित हो जाते हैं। संभल प्रशासन का यह कदम पूर्णतः न्यायसंगत और जनहित में है, क्योंकि कतिपय स्वार्थी तत्वों द्वारा मुआवजे की राशि को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के प्रयासों के कारण अक्सर बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाएं वर्षों तक लटक जाती हैं, जिससे अंततः जनता का ही नुकसान होता है। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि प्रशासन को उन वास्तविक किसानों को समय पर और बाजार मूल्य के अनुरूप पारदर्शी मुआवजा (Fair Compensation) देना सुनिश्चित करना चाहिए जिनकी उपजाऊ भूमि इस विकास कार्य की भेंट चढ़ रही है।”

आधिकारिक जानकारी: इन 69 गांवों की सूची में आपके गांव का नाम

विभागीय पत्राचार के साथ संलग्न आधिकारिक सूचियों (Villages List) के अनुसार, दोनों तहसीलों के प्रभावित गांवों का प्रामाणिक विवरण इस प्रकार है:

गुन्नौर तहसील के अंतर्गत आने वाले 31 प्रभावित गांव:

गुन्नौर तहसील के जिन गांवों में भू-क्रय/विक्रय पर रोक लगाई गई है, उनकी आधिकारिक सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

जीजोड़ा सैलैब (Jijoda Sailab), जीजोड़ा डांडा (Jijoda Danda), भीकमपुर जागीर डांडा, तुमरिया खादर (Tumaria Khadar), कहरोला पट्टी शाकरी, कहरोला गरवी, चौपुर सैलैब, चौपुर डांडा, दुप्टा कलां (Dupta Kalan), भीकमपुर जैनी, चंदू नगाला, रामपुर मोहम, सिंघोली कल्लु (Singholi Kallu), बहतकरन (Bahatkaran), इवैजपुर (Evajpur), देवपुरा (Deopura), जहांपुर (Jahanpur), खागुपुरा (Khagupura), बरोरा (Barora), निजामपुर (Nizampur), भैंसरौली (Bhainsrauli), मुटेना रतन कुंवर, मुटेना गिरधारी सिंह, हरपुरा चेतसिंह, उदारनपुर खागी चेतसिंह, भववाला (Bhavavala), हरपुरा हिम्मतसिंग, लहारा राटू (Lahara Ratu), मुबारिकपुर (Mubarikpur), इकोना (Ikona), और कुदरसी (Kudarsi)।

संभल तहसील के अंतर्गत आने वाले 38 प्रभावित गांव:

संभल तहसील क्षेत्र के जिन प्रमुख गांवों के अभिलेखों को सील या प्रतिबंधित किया गया है, उनमें शामिल हैं:

लखनपुर (Lakhanpur), साकरपुर तरनपुर, चाचू नगाला, टंडनवाला (Tandonwala), गोनहंत (Gonhant), राजहारा सलेमपुर, बागरपुर एम्मा, नूरपुर तातारपुर, नारंगपुर (Narangpur), रुदयान (Rudayan), लादनपुर शाहबाज़पुर, खिर्नी मोहिउद्दीनपुर, बहादुरपुर सराय उर्फ रामपुर, मूसा ईसापुर (Musa Esapur), छूहारपुर (Chooharpur), बेनीपुर चक, कबालपुर सराय, गांधीपुरा (Gandipura), नरोत्तमसराय (Narotamsarai), रुकनुद्दीन सराय, रसूलपुर सराय, तुरतीपुर एलहा, इमादुल मुल्क, हिंदूपुरा (Hindupura), जलालपुर मोहम्मदबाद, भोलेश्वर (Bholeshwar), नाहर थैर (Nahar Thair), खानपुर खुम्मार, मंडलाई (Mandlai), तस्तपुर (Tastpur), फर्रखपुर (Farrakhpur), कटौनी (Katauni), फूल सिंह (Phul Singh), बारीपुर भमराव, धर्मपुर सैनी, सिरसी देहात (Sirsi Dehat), पोटा (Pota) और धूरा (Dhura)।

परियोजना विकास एवं प्रशासनिक आदेश टाइमलाइन

इस एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े विधिक घटनाक्रमों की विस्तृत समय-सारणी निम्नलिखित मोबाइल-फ्रेंडली तालिका के माध्यम से देखी जा सकती है:

मुख्य विधिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रमसंबंधित तिथि (Key Dates)वर्तमान विधिक स्थिति और निर्देश
NHAI परियोजना निदेशक का मूल पत्र09 जून 2026जिला प्रशासन को 69 गांवों की सूची के साथ सतर्कता का आग्रह
जिलाधिकारी संभल कार्यालय का अंतिम आदेश30 जून 2026पत्रांक 129 के जरिए CLU और खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक
संबंधित तहसीलों में आदेश की प्राप्ति04 जुलाई 2026उप जिलाधिकारियों और सब-रजिस्ट्रार द्वारा विधिक अमल शुरू
भूमि अधिग्रहण धारा 3(a)/3(A) प्रक्रियावर्तमान में गतिमानगजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) प्रकाशन की तैयारी

स्थानीय काश्तकारों और ग्रामीण समाज पर प्रभाव

इस प्रशासनिक आदेश का सबसे सीधा और गहरा मानवीय प्रभाव इन 69 गांवों के उन वास्तविक किसानों पर पड़ने जा रहा है जो अपनी बेटियों की शादी, बच्चों की उच्च शिक्षा या किसी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए अपनी भूमि का एक छोटा हिस्सा बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे थे। बैनामे पर पूर्ण रोक लग जाने के कारण उनके सामने तात्कालिक रूप से नकदी (Cash) का संकट खड़ा हो सकता है।

हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि जब सरकार इन जमीनों का अंतिम रूप से भौतिक अधिग्रहण करेगी, तो नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट का चार गुना तक मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को रोजगार या पुनर्वास भत्ता मिलने का रास्ता साफ होगा। किसानों को इस बात का संतोष है कि एक्सप्रेसवे आने से उनके बाकी बचे खेतों के दाम भी भविष्य में आसमान छूने लगेंगे।

भविष्य के परिणाम: कैसा बदलेगा संभल का नक्शा?

  1. औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) का विकास: इस संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तैयार होते ही अलीगढ़ के ताला उद्योग और मुरादाबाद के पीतल उद्योग के बीच की दूरी महज डेढ़ से दो घंटे की रह जाएगी, जिससे संभल में नए लॉजिस्टिक्स हब्स की स्थापना होगी।

  2. जमीनों के दामों में अप्रत्याशित उछाल: भले ही वर्तमान में इन 69 गांवों में क्रय-विक्रय बंद है, लेकिन जैसे ही एक्सप्रेसवे चालू होगा, इसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के पास की जमीनों के दाम 500% तक बढ़ जाएंगे।

  3. अवैध कॉलोनाइजर्स पर पूर्ण विराम: इस कड़े कदम से संभल और गुन्नौर तहसील के आसपास पनप रहे अवैध और बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं का धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा।

भू-स्वामियों और किसानों को अब क्या रणनीतिक कदम उठाने चाहिए?

यदि आपकी पैतृक या अर्जित भूमि इन 69 गांवों की सूची के अंतर्गत आती है, तो अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए इन तीन व्यावहारिक कदमों का पालन अवश्य करें:

  • अपनी खतौनी का नियमित मिलान करें: तहसील के भूलेख काउंटर पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपके खसरा नंबर पर कोई गलत प्रविष्टि या किसी अन्य का नाम तो नहीं चढ़ाया गया है।

  • अनाधिकृत पक्के निर्माण से पूरी तरह बचें: वर्तमान में अपने खेतों में कोई भी नया पक्का कमरा, ट्यूबवेल या बाउंड्री वॉल न बनवाएं, क्योंकि सरकार 30 जून 2026 के बाद बने किसी भी नए ढांचे का कोई मुआवजा नहीं देगी और उसे बिना नोटिस के ढहा दिया जाएगा।

  • मुआवजा दस्तावेजों को दुरुस्त रखें: अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और मूल भूमि आवंटन प्रमाण पत्रों को पूरी तरह अपडेट रखें, ताकि जैसे ही धारा 3(G) के तहत अवार्ड घोषित हो, आपकी मुआवजा राशि सीधे आपके बैंक खाते में बिना किसी देरी के आ सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और संभल जिला प्रशासन द्वारा संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूट में आने वाले 69 गांवों में जमीनों के क्रय-विक्रय और भू-उपयोग परिवर्तन पर लगाई गई यह रोक एक बेहद आवश्यक, कानूनी और दूरदर्शी विधिक कदम है। विकास की गति को बनाए रखने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे कड़े नीतिगत फैसले अपरिहार्य होते हैं。 प्रभावित गांवों के किसानों और भू-स्वामियों को हमारी दृढ़ सलाह है कि वे किसी भी बाहरी प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक विधिक प्रक्रियाओं पर ही भरोसा करें। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की दरों और संभल जिले की हर छोटी-बड़ी आधिकारिक खबर की सबसे तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता के लिए हमारी वेबसाइट ‘Bharati Fast News’ के साथ लगातार जुड़े रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: संभल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर प्रशासन ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है?

उत्तर: एनएचएआई और जिला प्रशासन ने प्रस्तावित अलीगढ़-मुरादाबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले संभल के 69 गांवों में जमीनों की खरीद-बिक्री (बैनामा), लैंड यूज चेंज (CLU) और किसी भी नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है।

प्रश्न 2: यह कड़ा प्रतिबंध कुल कितने गांवों पर और किन-किन तहसीलों में लागू किया गया है?

उत्तर: यह प्रतिबंध संभल जनपद के कुल 69 गांवों पर लागू है, जिनमें गुन्नौर तहसील के 31 गांव और संभल तहसील के 38 गांव सीधे तौर पर शामिल हैं।

प्रश्न 3: किस कानून के तहत इन गांवों में भूमि के व्यावसायिक उपयोग और बैनामे को रोका गया है?

उत्तर: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(a) और 3(A) के तहत वैधानिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के कारण यह प्रशासनिक प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रश्न 4: इस रोक का मुख्य तकनीकी और प्रशासनिक उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य भू-माफियाओं और कतिपय लोगों द्वारा मुआवजा राशि को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए रातों-रात किए जाने वाले फर्जी बैनामों, भू-उपयोग परिवर्तनों और अवैध निर्माणों को रोककर राजकोष को नुकसान से बचाना है।

प्रश्न 5: क्या 30 जून 2026 के बाद इन गांवों में बनी नई इमारतों या मकानों का मुआवजा मिलेगा?

उत्तर: नहीं, कार्यालय जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 30 जून 2026 के बाद प्रभावित गाटा संख्याओं पर किए गए किसी भी नए निर्माण को पूरी तरह अनाधिकृत माना जाएगा और सरकार उसका कोई मुआवजा नहीं देगी।

प्रश्न 6: प्रभावित गांवों के किसान अपना नाम और खसरा नंबर कैसे चेक कर सकते हैं?

उत्तर: किसान भाई अपनी संबंधित तहसील (संभल या गुन्नौर) के राजस्व रिकॉर्ड रूम में जाकर या उत्तर प्रदेश भूलेख पोर्टल पर अपने गांव की खतौनी में दर्ज एनएचएआई के नए विधिक इंद्राज (Entries) की जांच कर सकते हैं।

प्रश्न 7: यदि किसी किसान को मेडिकल इमरजेंसी में जमीन बेचनी हो तो क्या कोई रास्ता है?

उत्तर: वर्तमान आदेश के तहत सामान्य खरीद-बिक्री पूरी तरह बंद है। विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में केवल सक्षम प्राधिकारी (CALA/ADM) और NHAI कार्यालय के परामर्श व विशेष अनुमति के बाद ही कोई विधिक कदम उठाया जा सकता है।

प्रश्न 8: इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से संभल और आसपास के क्षेत्रों को क्या लाभ होगा?

उत्तर: इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के चालू होने से अलीगढ़ और मुरादाबाद के बीच की दूरी बेहद कम हो जाएगी, जिससे संभल के कृषि उत्पादों को बड़े वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और क्षेत्र का तीव्र औद्योगिक विकास होगा。

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Disclaimer: यह समाचार समीक्षा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पत्र संख्या 33416 दिनांक 09.06.2026 तथा कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल के पत्रांक 129 दिनांक 30.06.2026 के प्रामाणिक सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों और गांव सूचियों पर पूरी तरह आधारित है। भूमि अधिग्रहण के अंतिम एलाइनमेंट, प्रभावित खसरा नंबरों और मुआवजे की विधिक दरों के संबंध में अंतिम अधिकार केवल सक्षम प्राधिकारी (CALA) एवं संबंधित न्यायालय के अधीन है। पाठक किसी भी प्रकार के भूमि सौदे से पहले प्रशासनिक कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।

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Abhay Jeet Singh

Abhay Jeet Singh

Abhay Bharati Fast News में लेखक एवं संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ये टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, खेल और सामयिक घटनाओं से संबंधित विषयों पर समाचार लेखन और संपादन का कार्य करते हैं।इनकी जिम्मेदारी विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, तथ्यों का सत्यापन करना तथा सामग्री की संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशन सुनिश्चित करना है।भूमिका: Author & Editor – Bharati Fast News

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Indian Railways का नया रिकॉर्ड! 360 कंटेनर लेकर 422 KM दौड़ी डबल-स्टैक ट्रेन, माल ढुलाई होगी सस्ती

अगस्त 25, 2026
महाकाली मूवी
News from The Film World

Mahakali: ‘धुरंधर’ के बाद बदले अंदाज में दिखे अक्षय खन्ना, शुक्राचार्य के किरदार में पहचानना मुश्किल

अगस्त 25, 2026

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चंद्र ग्रहण 2026
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Chandra Grahan 2026: आज नहीं कल लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें तारीख, समय और भारत में असर

by Abhay Jeet Singh
अगस्त 27, 2026
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