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ITR फाइल करने की लास्ट डेट 2024-25: अंतिम तिथि, विस्तार, लेट फीस और जरूरी सुझाव
2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की नवीनतम अंतिम तिथि
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की है। यह डेडलाइन विशेष रूप से उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है।
पिछले वर्षों की तुलना में सरकार ने नई बदलावों और तकनीकी अपडेट्स को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया है।
किन टैक्सपेयर्स को कब तक फाइल करना है ITR?
टैक्सपेयर की श्रेणी | आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 2024-25 |
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व्यक्तिगत/एचयूएफ/एओपी/बीयोआई (बिना ऑडिट) | 15 सितंबर 2025 |
जिनका अकाउंट ऑडिट आवश्यक है | 31 अक्टूबर 2025 |
जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जरूरी है | 30 नवंबर 2025 |
बिलेटेड/लेट और रिवाइज्ड रिटर्न | 31 दिसंबर 2025 |
अपडेटेड रिटर्न | 31 मार्च 2030 (मूल वर्ष के 4 साल बाद) |
डेट बढ़ने के पीछे क्या वजह रही?
इस साल आईटीआर फॉर्म्स में कई अहम बदलाव हुए, सिस्टम अपग्रेड किया गया और नई ITR यूटिलिटी को समय पर रिलीज़ न होने के कारण काफी करदाताओं को परेशानी आई। डेटा मैचिंग, पोर्टल स्लो होने, अपडेटेड डिस्क्लोजर आदि कारणों की वजह से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स व विभिन्न संगठनों ने डेडलाइन बढ़वाने का अनुरोध सरकार से किया था।
क्या डेडलाइन फिर बढ़ सकती है?
कुछ प्रोफेशनल संगठनों ने सरकार से फिर डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार और विस्तार की संभावना बहुत कम है। इसलिए अंतिम दिनों का इंतजार न कर जल्द से जल्द फाइलिंग करें।
लेट फाइलिंग पर लेट फीस और इंटरेस्ट
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लेट फीस:
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अगर कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है तो लेट फाइलिंग पर ₹5000 तक दंड
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₹5 लाख से कम आय वालों के लिए लेट फीस ₹1000 तक
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इंटरेस्ट दंड:
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सेक्शन 234A के अनुसार, प्रति महीना 1% का ब्याज बकाया टैक्स पर देय रहेगा
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लेट फाइलिंग से टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है और कुछ लॉसेज फॉरवर्ड करने का अधिकार भी छिन सकता है।
बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न कब तक?
अगर 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस हो जाए तो बिलेटेड (Belated) या रिवाइज्ड (Revised) रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है, लेकिन लेट फीस और ब्याज देना होगा।
समय पर ITR फाइल करने के फायदे
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टैक्स रिफंड जल्दी मिल जाता है
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लीगल पेनल्टी से बचाव
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बैंक, वीज़ा और अन्य वित्तीय योजनाओं में आसानी
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लॉसेज कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा
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सरकारी योजनाओं का लाभ
ITR फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज़
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PAN कार्ड
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Aadhaar कार्ड
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फॉर्म 16/16A
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बैंक स्टेटमेंट
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टैक्स पेमेंट चालान
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TDS डिटेल्स (फॉर्म 26AS/AIS)
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अन्य निवेश प्रमाण पत्र
ITR ऑनलाइन कैसे फाइल करें?
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इनकम टैक्स पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें
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e-Filing सेक्शन में जाएं
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अपनी श्रेणी के अनुसार ITR फॉर्म सिलेक्ट करें
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सभी जरूरी डिटेल्स डालें
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डॉक्युमेंट्स अपलोड करें
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टैक्स और TDS डिटेल्स कन्फर्म करें
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रिटर्न वेरिफाई करें (EVC, OTP, या Aadhaar के जरिए)
Expert Tips (प्रो टिप्स)
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जल्द फाइल करें ताकि किसी गलती को समय रहते सुधार सकें
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TDS व अन्य आंकड़ों का मिलान फॉर्म 26AS, AIS से करें
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अगर कोई सूचना अधूरी है तो पोर्टल से आसानी से अपडेट करें
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टैक्स कैलकुलेशन में भ्रामक डिडक्शन्स/डिसएक्सेम्प्शन्स न जोड़ें
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अरेंजमेंट करके अपने फाइनेंसियल डॉक्युमेंट्स पहले ही रख लें
Disclaimer: इस लेख में प्रस्तुत तिथि, शुल्क व अन्य जानकारी सरकारी पोर्टल/नोटिफिकेशन और सार्वजनिक ज़रिए से एकत्र की गई है। किसी विशेष केस के लिए अपने टैक्स सलाहकार से सलाह अवश्य लें। देरी/गलत फाइलिंग का जिम्मेदार पाठक स्वयं होगा।
आग्रह और आपके अमूल्य सुझाव
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