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ITR की डेट 30 नवंबर तक बढ़ेगी? ऑडिट टैक्सपेयर्स को CBDT से जल्द राहत की उम्मीद!

ITR की डेट 30 नवंबर तक बढ़ेगी? ऑडिट टैक्सपेयर्स को CBDT से जल्द राहत की उम्मीद!

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आईटीआर डेट 30 नवंबर: टैक्सपेयर्स के लिए क्या है ताजा अपडेट?

सितंबर 2025 के अंत में इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर से बढ़कर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है। इसके बाद देशभर के टैक्सप्रैक्टिशनर्स और ऑडिट टैक्सपेयर्स ने मांग उठाई कि ITR की फाइलिंग तारीख भी बढ़ाई जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने CBDT को निर्देश भी दे दिया है कि वह ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR की आखिरी तिथि 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ाए।


डेट एक्सटेंशन के पीछे के तर्क: क्यों आई मांग?


कोर्ट का आदेश, CBDT की तैयारियां और टैक्सपेयर्स की राह

गुजरात हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को CBDT से ITR फाइलिंग डेट ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने को कहा। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है, क्योंकि आम तौर पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR फाइलिंग डेट के बीच एक माह का अंतर रखा जाता है, जिससे एक प्रोसीजर के बाद दूसरे की तैयारी हो सके।


अब तक की आधिकारिक स्थिति क्या है?


एक्सटेंशन के लाभ: ऑडिट टैक्सपेयर्स को क्या फायदा होगा?


विशेषज्ञों की राय: भविष्यवाणी और अपेक्षित प्रक्रिया

सीनियर टैक्स कंसल्टेंट्स और प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मानते हैं कि जैसे ही CBDT की तरफ से नई नोटिफिकेशन आती है, देशभर के ऑडिट टैक्सपेयर्स को 30 नवंबर 2025 तक की राहत मिल जाएगी। अमूमन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन और इंडिविजुअल ITR जमा करने की डेडलाइन में एक माह का गैप रखा जाता है, जो इस बार भी संभावित है।caalley+1


किसे मिलेगा सीधा लाभ?


ITR डेट एक्सटेंशन 2025: कब आएगी अंतिम सूचना?

नई नोटिफिकेशन आते ही Income Tax India की वेबसाइट और आधिकारिक X (Twitter) हैंडल पर जानकारी मिलेगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स को फिलहाल audit report तैयार करने और अन्य कागजात फाइनल करने की सलाह है।


पिछले वर्षों से तुलना:

हर साल, CBDT टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन आगे बढ़ाता रहा है, जब किसी खास रीजन जैसे pandemic या प्राकृतिक आपदा से बाधा आती है।


क्या टैक्सपेयर्स को तुरंत कुछ करना चाहिए?


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Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारियों और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सरकारी आदेशों पर आधारित है। अपनी व्यक्तिगत टैक्स स्थिति के लिए हमेशा योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट की सलाह लें। अधिकारियों की अंतिम अधिसूचना या निर्देश ही मान्य माने जाएं।


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