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Home - Corruption & Crime News - संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना: सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला गरमाया

संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना: सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला गरमाया

मस्जिद-दरगाह और मकान बनाने का आरोप, कोर्ट ने कब्जा हटाने और भारी जुर्माने का दिया आदेश | Bharati Fast News

Abhay Jeet Singh by Abhay Jeet Singh
10/03/2026
in Corruption & Crime News, News
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संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना-Bharati Fast News

संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना-Bharati Fast News

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संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना: सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला गरमाया

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में न्यायालय ने न केवल बेदखली का आदेश दिया है, बल्कि करोड़ों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है।

उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग और तहसीलदार न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह मामला ग्राम सैफ खां सराय का है, जहाँ ‘पेड़ लगाने के स्थान’ (सम्पत्ति ग्राम समाज) की सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप सिद्ध हुआ है। Bharati Fast News को प्राप्त न्यायालय के आदेश पत्रक (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या: T202513740312380) के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के अनुपालन में यह कड़ी कार्रवाई की गई है। इस फैसले ने पूरे जिले में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के बीच हड़कंप मचा दिया है।

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मुख्य खबर: संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना और बेदखली का आदेश

तहसीलदार न्यायालय सम्भल ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने पाया कि ग्राम सैफ खां सराय की गाटा संख्या 452/0.134 हेक्टेयर भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में ‘वृक्षारोपण/ग्राम समाज’ की संपत्ति के रूप में दर्ज है, उस पर अवैध रूप से पक्का निर्माण किया गया था।

संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने आरोपी आफताब हुसैन और मेहताब हुसैन पुत्रगण खुर्शीद हुसैन को तत्काल प्रभाव से भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का कस्टोडियन होने के नाते किसी भी अधिकारी की लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी संपत्तियों को उनके मूल रूप में बहाल करना अनिवार्य होगा।


क्या हुआ? कोर्ट का आदेश और जुर्माने का पूरा गणित

न्यायालय के आदेश पत्रक और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले की जड़ें काफी गहरी हैं। संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाने के पीछे निम्नलिखित मुख्य तथ्य रहे हैं:

1. उच्च न्यायालय के कड़े निर्देश (Public Interest Litigation)

माननीय उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका (PIL) 2933/2025 (मुन्नी लाल बनाम राज्य एवं अन्य) के निस्तारण के दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर या अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह तुरंत सूचना दे। सूचना न देने पर अधिकारी के विरुद्ध ‘आपराधिक विश्वासघात’ (Criminal Breach of Trust) का मुकदमा चलेगा।

2. अवैध निर्माण का विवरण:

राजस्व निरीक्षक की आख्या (दिनांक 24.06.2024) के अनुसार, गाटा संख्या 452 पर अवैध कब्जा किया गया था। आरोपी पक्ष द्वारा दी गई आपत्ति (दिनांक 18.07.2025) को न्यायालय ने ‘बलहीन’ और आधारहीन मानकर निरस्त कर दिया।

3. जुर्माने की भारी राशि:

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियमों के तहत क्षतिपूर्ति का आकलन किया है:

  • कुल क्षतिपूर्ति राशि: ₹6,94,79,000 (छः करोड़ चौरानवे लाख उन्नयासी हजार रुपये)।

  • निष्पादन शुल्क: ₹1,250।

  • बेदखली: अतिक्रमणकर्ता को मौके से तुरंत हटाया जाएगा।

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न्यायालय के आदेश की कॉपी आप यहाँ देख सकते हो।


लोगों की प्रतिक्रिया: सांप्रदायिक मोड़ और प्रशासन की चुनौती

जब से संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना होने की खबर वायरल हुई है, तब से जिले में बहस छिड़ गई है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक पक्ष इसे कानून की जीत बता रहा है, जबकि आरोपी पक्ष का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत (कलेक्टर/कमिश्नर) में अपील करेंगे।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह जमीन वर्षों से इसी स्थिति में थी, लेकिन अब अचानक इतनी बड़ी राशि का जुर्माना लगाना व्यावहारिक नहीं है। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है ताकि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश की अन्य कानून और अपराध की खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें: UP Law News – Bharati Fast News


आगे क्या होगा? रिकवरी और ध्वस्तीकरण की तैयारी

संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाने के बाद प्रशासन अब रिकवरी (वसूली) मोड में है।

  • राजस्व की भांति वसूली: यदि आरोपित व्यक्ति जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसकी निजी संपत्ति कुर्क करके ‘भू-राजस्व के बकाए’ की तरह यह राशि वसूल की जाएगी।

  • मौके पर कार्रवाई: राजस्व निरीक्षक और पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि वे मौके पर जाकर बेदखली सुनिश्चित करें और न्यायालय को आख्या उपलब्ध कराएं।

  • अधिकारियों पर गाज: इस आदेश के बाद अब उन अधिकारियों की भी जांच हो सकती है जिनकी नाक के नीचे सालों से यह अतिक्रमण फल-फूल रहा था।

बाहरी स्रोत (External Link): Dainik Jagran Report on Sambhal Fine


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया? A: ग्राम समाज की ‘पेड़ लगाने के स्थान’ (गाटा सं० 452) वाली भूमि पर अनधिकार कब्जा और निर्माण करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है।

Q2: यह आदेश किस कोर्ट ने दिया है? A: यह आदेश तहसीलदार न्यायालय सम्भल (जनपद सम्भल) द्वारा पारित किया गया है।

Q3: क्या आरोपी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं? A: जी हाँ, राजस्व संहिता के अनुसार, तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी (District Magistrate) या राजस्व परिषद में अपील की जा सकती है।

Q4: जुर्माना न भरने पर क्या होगा? A: जुर्माना न भरने की स्थिति में राजस्व विभाग संबंधित व्यक्ति की चल-अचल संपत्ति को नीलाम करके वसूली कर सकता है।


निष्कर्ष: संभल इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना का यह मामला उत्तर प्रदेश में अतिक्रमणकारियों के लिए एक कड़ा सबक है। सरकारी भूमि, विशेषकर ग्राम समाज और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भूमि पर कब्जा करना अब न केवल भारी जुर्माने का कारण बनेगा, बल्कि आपराधिक कार्यवाही का आधार भी होगा। कानून सबके लिए समान है और न्यायालय के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संपत्ति का संरक्षण सर्वाेपरि है।

संभल और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी न्यूज़ अपडेट के लिए जुड़े रहें Bharati Fast News के साथ।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख न्यायालय के आदेश (वाद संख्या 12380/2025) और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी कानूनी कार्यवाही या दावे के लिए आधिकारिक न्यायालयी दस्तावेजों को ही अंतिम माना जाए। Bharati Fast News किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है।


लेखक: Bharati Fast News Investigative Team की टीम आपको निष्पक्ष और दस्तावेजों पर आधारित खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Abhay Jeet Singh

Abhay Bharati Fast News में लेखक एवं संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ये टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, खेल और सामयिक घटनाओं से संबंधित विषयों पर समाचार लेखन और संपादन का कार्य करते हैं।इनकी जिम्मेदारी विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र करना, तथ्यों का सत्यापन करना तथा सामग्री की संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशन सुनिश्चित करना है।भूमिका: Author & Editor – Bharati Fast News

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